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30 जून 2017

पैकेड कमोडिटी के नए नियम पहली जनवरी 2018 से

आर एस राणा
नई दिल्ली। पैकेज कमोडिटी की भर्ती, मानक तथा कीमतों में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियमों का मंजूरी दे दी है। नए नियम पहली जनवरी 2018 से लागू होंगे, तथा जो भी कमोडिटी पैक करके बेची जायेगी, वह सभी इसके दायरे में आयेंगी। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए नए नियम लाई हैं।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम-2011 को पूर्व पैक की गई वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। इन नियमों के तहत पहले ही पैक की गई वस्तुओं को कुछ आवश्यक लेबल लगाने की जरुरतों का पालन करना होता है, नए नियमों के तहत निर्माता, पैकर, और आयातक का नाम, पता, वस्तु का नाम, पूरा वजन, खुदरा बिक्री मूल्य के साथ ही उपभोक्ता देखरेख शिकायत कहां की जा सकती है का पूरा विवरण देना होगा।........ आर एस राणा

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